इंदौर। अवैध गुटखा मामले का खुलासा होने के बाद इस मामले में फंसे व्यापारी किशोर वाधवानी के तीनों सहयोगियों ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है, जिस पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई 28 जून को होगी. दरअसल डीआरआई की टीम ने पिछले दिनों गुटखा कारोबारी पर कार्रवाई को अंजाम दिया था. जिसमें बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी के मामले सामने आए. कई कारोबारियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. किशोर वाधवानी के तीनों सहयोगियों ने अपने जमानत के लिए आवेदन किया है.
गुटखा कारोबारियों की जमानत याचिका सुरक्षित, 28 जून को होगी अगली सुनवाई - tax thieves in indore
इंदौर जिले में पिछले दिनों पकड़े गए किशोर वाधवानी के तीनो सहयोगियों ने अपने जमानत के लिए आवेदन किया था. जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई 28 जून को होगी.
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दरअसल, पिछले दिनों डीआरआई की टीम ने गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी सहित उसके तीन अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसमें से किशोर वाधवानी को छोड़कर उसके तीन सहयोगी अनिल, संजय व एक अन्य ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया है. जिस पर आज इंदौर की जिला कोर्ट में बहस हुई. डीआरआई के वकील ने कोर्ट के सामने तर्क रखते हुए कहा कि, 'आरोपियों ने दूसरे कोर्ट में भी जमानत के लिए आवेदन पेश किया है, जिस पर फैसला अभी विचाराधीन है. ऐसे में आरोपियों को कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं दी जा सकती'. डीआरआई के वकील के इस तर्क से सहमत होते हुए स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी.
बता दे कि, पूरा मामला टैक्स चोरी से संबंधित है, जिसके चलते इस मामले में लगातार छापामार कार्रवाई भी की जा रही है. आरोपियों द्वारा 300 करोड़ तक के टैक्स की चोरी करने की आशंका है, ऐसे में उन्हें आसानी से जमानत मिल पाना संभव नहीं है.