मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

इंदौर: अनुमति पत्र की जरूरत नहीं, थाने में सूचना देकर हो सकेंगी शादियां - विवाह समारोह के लिए गाइडलाइन

जिला प्रशासन और पुलिस ने विवाह समारोह को लेकर लागू की गई गाइडलाइन पर ने स्पष्टीकरण दिया है, कि शादियों के लिए किसी अनुमति पत्र की जरूरत नहीं है सिर्फ थाने में आवेदन देकर पावती लेने से काम हो जाएगा.

DIG Harinarayan Chari Mishra
डीआईजी हरिनारायण चारि मिश्रा

By

Published : Nov 25, 2020, 3:32 AM IST

इंदौर।कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन और पुलिस ने विवाह समारोह को लेकर लागू की गई गाइडलाइन पर ने स्पष्टीकरण दिया है, कि शादियों के लिए किसी अनुमति पत्र की जरूरत नहीं है सिर्फ थाने में आवेदन देकर पावती लेने से काम हो जाएगा. दरअसल शादियों में ढाई सौ लोगों के शामिल होने संबंधी निर्णय के बाद इंदौर में कई परिवार अनुमति प्राप्त करने के लिए थाने पहुंच गए थे. इसके बाद संबंधित थाने में भी पुलिस कर्मियों ने अनुमति पत्र जैसी व्यवस्था होने से मना कर दिया था, लिहाजा लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था अब जबकि देवउठनी ग्यारस पर बड़ी संख्या में शादियां हैं तो डीआईजी हरिनारायण चारि ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि शादियों के लिए थानों से किसी प्रकार के अनुमति की जरूरत नहीं है.

सिर्फ शादियों वाले घर के आयोजकों को थाने में शादी की सूचना देकर पार्टी लेनी होगी. इसी पार्टी के आधार पर आवेदक कैटरिंग, टेंट हाउस आदि अन्य व्यवस्थाएं कर सकेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि शादियों में 250 से अधिक मेहमान शामिल नहीं होंगे. वहीं शहर में रैली धरने जुलूस आदि प्रतिबंधित किए गए हैं. डीआईजी ने कहा कि शादियों के लिए बारात निकालने पर भी 50 बारातियों को ही शामिल होने की इजाजत है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details