इंदौर।शहर में जमीन को हड़पने और दस्तावेजों में फेरबदल करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. बावजूद इसके प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है. ऐसे मामलों का बड़ी आसानी से प्रशासन खुलासा कर सकता है, लेकिन लगातार पुराने स्टांप पेपरों के उपयोग से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं. ये गोरखधंधा काफी लंबे समय से चला आ रहा है. जिसके कारण कई बार मूल्यवान जमीनों को लेकर विवाद सामने आए हैं.
प्रदेश में 30 मार्च के बाद नए स्टांप पेपरों को बाजार में लाया जाता है. लेकिन कई बार पुराने स्टांप पेपरों के जरिए जालसाजी कर नकली दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं. इन दस्तावेजों को पकड़ पाना आसान होता है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी समय पर ध्यान नहीं देता, जिस कारण मूल्यवान संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है.
कैसे पकड़ में आती है जालसाजी
विशेषज्ञों की मानें तो नकली दस्तावेजों के बीच अंतर बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है. स्टांप पेपरों के ऊपर कोषालय का नंबर लिखा होता है. इससे यह पता चलता है कि यह स्टांप पेपर किस को जारी किया गया. स्टांप पेपर के पीछे क्रेता और विक्रेता की जानकारी होती है. यही जानकारी रजिस्टर में भी उसी तारीख में अंकित करनी होती है.
स्टांप पेपर लेने वाले व्यक्तियों का आईडी प्रूफ भी लिया जाता है और उसकी रजिस्टर में इंट्री की जाती है. यह रजिस्टर 31 मार्च तक कोषालय में जमा कराना होता है, लेकिन कई बार इन रजिस्टरों को जमा ना कराकर भी गड़बड़ियां कर ली जाती हैं. जब भी किसी मामले की जांच होती है तो इन रजिस्टरों के माध्यम से ही स्टांप पेपरों के असली या नकली होने का पता चलता है.