इंदौर। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के जन्मदिन पर लगाए गए होर्डिंग को लेकर लगातार विवाद पैदा हो रहे हैं. वहीं प्रदेश सरकार के आदेश पर इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में अवैध रूप से लगे राजनीतिक, सामाजिक धार्मिक और अन्य श्रेणियों के होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसी के चलते शहर में लगे अवैध होर्डिंग को हटाया जा रहा है.
प्रशासन का आदेश, अवैध होर्डिंग लगाने पर धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई - Indore Municipal Corporation
प्रदेश सरकार के आदेश के बाद से इंदौर शहर में अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान जारी है. जिसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
प्रदेश सरकार के धारा 144 के अंतर्गत लागू किए गए आदेश में कहा गया है कि जिले में राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक होर्डिंग लगाना पूरे तरह से प्रतिबंधित है. इस आदेश के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में यह भी कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के विज्ञापन कटआउट आदि लगा दिए जाते हैं. जिससे यातायात अवरुद्ध होता है.
होर्डिंग हटाने पर विवाद की स्थिति में लोक शांति भंग होने की आशंका रहती है लिहाजा 8 नवंबर 2019 से 5 जनवरी 2020 यह आदेश तक लागू रहेगा. वही आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है जिला प्रशासन के आदेश के पहले नगर निगम ने भी शहर भर में होर्डिंग हटाने का रोस्टर जारी कर दिया है.