इंदौर। एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं लॉकडाउन भी हटा दिया गया है. ऐसे में पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, जिसके चलते व्यापारिक क्षेत्रों में अब नई गाइडलाइन तय कर ली गई है, इसी गाइडलाइन पर ही आगे व्यापारियों को काम करना होगा. यदि कोई व्यापारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, पिछले दिनों इंदौर कलेक्टर ने किराएदार और मकान मालिकों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी. जिसके तहत सभी मकान मालिकों को उनके घर में रहने वाले किराएदारों का ब्यौरा संबंधित थाने में देने के लिए कहा गया है. अब यह नियम दुकानदारों पर भी लागू होगा. जिसके तहत उनके दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी थाने में देनी होगी. अगर कोई प्रशासन की इस गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन तय की गई है. जिसके तहत यदि कोई दुकान का नौकर महिलाओं से डबल मीनिंग में बात करता है या आपत्तिजनक व्यवहार करता है, तो मामले की शिकायत मिलने पर नौकर के साथ दुकान के मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना संकट: इंदौर जिला प्रशासन ने मकान मालिकों और दुकानदारों के लिए जारी की नई गाइडलाइन - news guideline for traders
इंदौर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. व्यापारिक क्षेत्रों के लिए अब नई गाइडलाइन तय कर ली गई है, जिसके तहत दुकान मालिकों को अपने दुकान में काम करने वाले नौकरों की जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी. यदि कोई नौकर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है, तो नौकर के साथ-साथ दुकानदार पर भी कार्रवाई की जाएगी.
सर्राफा थाना क्षेत्र में कई व्यापारिक स्थल हैं. जिनमें सराफा बाजार, मारोठिया बाजार व कपड़ा बाजार प्रमुख हैं. जहां काफी संख्या में लोग समान लेने आते हैं. ऐसे में व्यापारियों को उस गाइडलाइन के मुताबिक काम करने की समझाइश दी गई है. इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी मेडिकल संचालकों को भी आदेश दिया है कि, सर्दी, बुखार से संबंधित जो भी व्यक्ति दवा लेकर जाता है, उसकी पूरी डिटेल अपने पास रखें, इसके अलावा जिन दवाइयों को प्रतिबंध किया गया है, उनको न बेचे, यदि कोई दुकानदार बेचता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा जाएगी.