इंदौर। सांवेर विधानसभा में नगर निगम को बिना सूचना दिए सड़क निर्माण कार्य शुरू करने पर नगर निगम ने इसे आचार संहिता उल्लंघन मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की है. ठेकेदार को तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है. इतनी ही एक दैनिक वेतनभोगी उपयंत्री की सेवाएं भी समाप्त कर दी गईं हैं.
आचार संहिता के दौरान सड़क निर्माण करना ठेकेदार को पड़ा महंगा, तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट - Sanjay Vidhan Sabha
इंदौर की सांवेर विधानसभा में आचार संहिता के दौरान सड़क निर्माण का कार्य शुरू करने वाले ठेकेदार और एक उपयंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
सांवेर विधानसभा अंतर्गत अमराखेड़ी गांव में ठेकेदार ने नगर निगम को बिना सूचना दिए सड़क निर्माण कार्य शुरू किया था. जबकि क्षेत्र में आचार संहिता लगी हुई है. लिहाजा ठेकदार और संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई की गई है. ठेकेदार पर कार्रवाई के साथ-साथ एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग को भी पत्र लिखा गया है. दैनिक वेतन भोगी उपयंत्री सुमित शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं.
दरअसल, नगर निगम को सूचना मिली थी कि ठेकेदार कंपनी द्वारा कार्य काफी समय पहले स्वीकृत करा लिया गया था. लेकिन सड़क का निर्माण कार्य आचार संहिता के दौरान किया गया. जो आचार संहिता का उल्लंघन है. सांवेर विधानसभा में भी उपचुनाव के लिए 3 तारीख को मतदान होना है. लिहाजा आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में सांवेर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकाय के इलाकों में भी किसी प्रकार का नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है.