मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

रिश्वत लेते धराए पुलिसकर्मी को 4 साल का सश्रम कारावास - Policeman gets 4 years rigorous imprisonmen

घूस लेने के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने शनिवार को एक पुलिसकर्मी को 4 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Indore District Court
Indore District Court

By

Published : Jan 30, 2021, 10:56 PM IST

इंदौर। जिला कोर्ट में लगातार सजाओं का दौर जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को इंदौर जिला कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी को 4 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. पुलिसकर्मी ने फरियादी से रिश्वत की डिमांड की थी. उसी दौरान उसे लोकायुक्त ने ट्रेप कर लिया था. इस पूरे मामले में शनिवार को सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद इंदौर जिला कोर्ट ने पुलिसकर्मी को सजा सुनाई.

किशनगंज थाना में पूर्व में पदस्थ प्रधान आरक्षक राम हंस को 4 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है. प्रधान आरक्षक जब थाना किशनगंज में पदस्थ थे, तो वहां दो पक्षों का विवाद हुआ था. एक पक्ष राकेश और मुकेश जाटव का था तो दूसरा पक्ष निलेश ठाकुर, रवि कौशल व कई लोगों का था. इस दौरान प्रधान आरक्षक ने रवि कौशल और उसके मामा से 30 हजार की डिमांड कर दी. इस पूरे मामले की शिकायत निलेश ठाकुर ने लोकायुक्त को कर दी तो लोकायुक्त ने पूरे मामले में प्रधान आरक्षक को थाने के अंदर ही 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रेप कर लिया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details