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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले को 3 वर्ष की सजा - बाणगंगा पुलिस

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को इंदौर जिला कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है.

Indore District Court
इंदौर जिला कोर्ट
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Published : Jan 19, 2021, 5:22 PM IST

इंदौर। जिला कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 3 वर्ष की सजा सुनाई है. बता दें कि, इस पूरे मामले में आरोपी ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पीड़िता ने परिजनों को की. परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत बाणगंगा पुलिस को दी, जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया.

इस पूरे मामले में जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई. बता दें कि, 18 जनवरी 2018 को नाबालिग के साथ बाणगंगा निवासी निहाल नामदेव ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद बच्ची ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी थी. परिजनों की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. वहीं इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी. वहीं आज सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी निहाल को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

2 साल बाद सुनाई सजा

बता दें कि, इस पूरे मामले में तकरीबन 2 सालों से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. 2 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष की सजा सुनाई है. जिला कोर्ट लगातार ऐसे आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई रही है, जो छेड़छाड़ सहित महिला संबंधी अपराधों में लिप्त है.

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