इंदौर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के फरमान जारी किया था. इसी कड़ी में इंदौर कि जिला और सेंट्रल जेलों में बंदियों को छोड़ने की शुरुआत हो गई है. कई बंदियों को पैरोल पर छोड़ा भी जा रहा है. सेंट्रल जेल से हत्या के मामले में सजा काट रहे 183 हत्यारों को पैरोल में 60 दिन की छुट्टी मिली है.
183 कैदियों को किया रिहा
सेंट्रल जेल अधीक्षक ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल का लाभ दिया जाए. जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं. कोरोना महामारी की आशंका रहती है. पहले सेंट्रल जेल और जिला जेल के अधिकारी और बंदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. गृह मंत्री से मिले आदेशों के बाद लगातार कैदियों को छोड़ने के लिए सूची बनाई जा रही थी. उसी कड़ी में आज उन कैदियों को पैरोल का लाभ दिया गया है. सेंट्रल जेल के 183 कैदी जो हत्या के मामले में सजा काट रहे थे उन्हें पैरोल के लिए पात्र पाया गया. सभी कैदियों को 50 हजार की जमानत पर 60 दिन की कोरोना संक्रमण के कारण पैरोल पर छोड़ा गया है.