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अवैध होर्डिंग पर सख्त प्रशासन, बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर होगी कार्रवाई - Commissioner

नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर रवीन्द्र कुमार ने एक बैठक के दौरान संभाग के सभी कलेक्टरों को अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर एक बैठक की. जिसके बाद कलेक्टर ने सीएमओ को निर्देश जारी करते हुए तीन दिन में रिपोर्ट देने की बात कही है.

अवैध होर्डिंग हटाते निगम कर्मचारी

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Published : Nov 13, 2019, 9:07 AM IST

Updated : Nov 13, 2019, 10:05 AM IST

होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर रवीन्द्र कुमार ने सभी कलेक्टर, एसडीओ राजस्व और सीएमओ नगर पालिका को एक बैठक के दौरान निर्देश दिये थे कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के आउटडोर विज्ञापन के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें. जिलों में लगे अवैध होर्डिंग आदि के विरुद्ध कार्रवाई करें. साथ ही ये भी आदेश है कि अनुमति के बाद ही होर्डिंग लगाए जाएं.

अवैध होर्डिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

होर्डिंग लगाने की अनुमति के लिए शासन ने कलेक्टर को अधिकृत किया है. बैठक के बाद कलेक्टर ने सभी सीएमओ को निर्देश दिये कि सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और अन्य प्रचार-प्रसार संबंधित अवैध होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को हटाने की कार्रवाई सख्ती से करें.

कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा ने राजस्व निरीक्षक बीएल सिंघावने, सहायक राजस्व निरीक्षक विकास बाघमारे के नेतृत्व में टीम बनाकर शहर से अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. टीम ने पहले दिन 18 होर्डिंग हटाए. कलेक्टर ने सभी सीएमओ को तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा है.

Last Updated : Nov 13, 2019, 10:05 AM IST

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