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होशंगाबाद: नवरात्रि में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से करना होगा पालन

होशंगाबाद में होने वाले दुर्गा उत्सव में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना संक्रमित परिवार का कोई भी सदस्य पंडाल में न आएं, कंटेन्मेंट जोन में स्थापना नहीं होगी, जुलूस नहीं निकलेगा, उत्सव समितियों के सभी सदस्य पूरे वक्त मास्क लगाएंगे.

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होशंगाबाद न्यूज

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Published : Oct 11, 2020, 4:48 AM IST

होशंगाबाद।शहर में शारदीय नवरात्रि के लिए इटारसी के आडोटोरियम में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में गिने चुने लोग ही बैठक में शामिल हुए. वहीं नगरपालिका और बिजली विभाग के अधिकारी इसमें नदारत दिखे. शहर में होने वाले दुर्गा उत्सव में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना संक्रमित परिवार का कोई भी सदस्य पंडाल में न आएं, कंटेन्मेंट जोन में स्थापना नहीं होगी, जुलूस नहीं निकलेगा, उत्सव समितियों के सभी सदस्य पूरे वक्त मास्क लगाएंगे.

जो भी समिति रहेगी उसे पुलिस को सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर सहित ड्यूटी चार्ट सौंपना होगा. किसी भी मूर्ति के पास सौ से अधिक लोग नहीं जुटेंगे. विसर्जन के लिए केवल दस सदस्यों को अनुमति होगी और इस दौरान भी जुलूस नहीं निकलेगा. लाउड स्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजेंगे. दशहरा उत्सव के दौरान रावण दहन भी समिति के सदस्य, प्रशासन की मौजूदगी में ही करेंगे. रावण दहन के दौरान भी केवल सौ लोगों को अनुमति होगी.

बैठक में मौजूद एसडीएम एमएस रघुवंशी, एसडीओपी महेन्द्र मालवीय और टीआई रामस्नेह चौहान ने समिति सदस्यों और उत्सव समिति के सदस्यों को शासन की गाइड लाइन से अवगत कराया और उत्सव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और नियमों से अवगत कराया. एसडीएम और टीआई ने समिति के सदस्यों से शासन की गाइड लाइन का अनिवार्यत पालन करने को कहा.

एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि इस साल कई तरह के प्रतिबंधों के साथ ही दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा. निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि अभी बदले हुए लिखित आदेश नहीं आए हैं. मूर्ति की ऊंचाई और पंडाल के नियम का पालन करना होगा. सेनेटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है.

टीआई रामस्नेह चौहान ने कहा कि समिति को एक ड्यूटी चार्ट बनाकर सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर पुलिस को देने होंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा और रात्रि गश्त के दौरान पुलिस चेक करेगी.पंडाल में रात के वक्त केवल दो लोगों को पंडाल में रहने की अनुमति होगी। डीजे प्रतिबंधित है, निर्धारित साउंड में स्पीकर चल सकता है. जुलूस की अनुमति नहीं है, आरती के वक्त या स्थापना के वक्त ढोल या बैंड एक ही स्थापना पर रहकर बजाए जा सकेंगे. साउंड रात 10 से सुबह 6 तक नहीं बजेंगे. प्रसाद वितरण के वक्त बांटने वाला मास्क लगाएगा.

दुर्गा उत्सव के दौरान अनिवार्य बिजली व्यवस्था और सफाई व्यवस्था का भरोसा दिलाने के लिए शांति समिति की बैठक में नगर पालिका और बिजली विभाग से अधिकारी आते हैं। आज की बैठक में ये दोनों ही विभाग से अधिकारी नदारद थे. समिति सदस्यों को किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर वे विद्युत कनेक्शन लेंगे तो उनको कितनी राशि जमा करनी होगी. न ही नगर पालिका से यह आश्वस्त किया गया कि पानी की सप्लाई कितने वक्त के लिए होगी और सफाई व्यवस्था कैसी रहेगी. कुल जमा शांति समिति की बैठक में केवल शासन की गाइड लाइन बताने की रस्म अदायगी की है.

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