होशंगाबाद। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप के चलते होशंगाबाद प्रशासन ने संभाग के तीन जिलों के कोरोना के संक्रमण के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को जिले से बाहर ले जाने के लिए परमिशन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब मरीज के परिजनों को जिला चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट लानी होगी, जिसमें सीएमएचओ सुनिश्चित करेंगे कि मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं हैं, इसके बाद ही अपर कलेक्टर द्वारा सीएमएचओ की रिपोर्ट के आधार पर मरीज को रेफर करने के आदेश जारी किए जाएंगे. ये आदेश तत्काल प्रभाव से होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले में लागू किया गया है.
बिना अपर कलेक्टर की परमिशन के मरीज दूसरे जिले नहीं हो पाएंगे रेफर, आदेश जारी - referral of patients
होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति को जिले से बाहर इलाज कराने के लिए भी अपर कलेक्टर ने परमिशन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं.
![बिना अपर कलेक्टर की परमिशन के मरीज दूसरे जिले नहीं हो पाएंगे रेफर, आदेश जारी Orders issued to seek permission for treatment outside the district in Hoshangabad](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-6518106-thumbnail-3x2-i.jpg)
जिले से बाहर इलाज के लिए परमिशन लेने के आदेश जारी
जिले से बाहर इलाज के लिए परमिशन लेने के आदेश जारी
कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं. बता दें कि सभी संभाग के बैतूल को छोड़कर हरदा और होशंगाबाद में फिलहाल धार 144 लागू की गई हैं. वहीं नागपुर की सीमा से लगे होने के चलते बैतूल में लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं धारा 144 का असर होशंगाबाद शहर में देखने को मिल रहा है. जिसमें सब्जी, दूध, किराना आदि दुकानों को 6:00 बजे से 12:00 बजे तक खोलने के परमिशन दिए गए थे, जिसके बाद जैसे ही 12:00 बजे वैसे ही पुलिस प्रशासन ने सभी को बंद करा दिया.