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ICICI बैंक मैनेजर की जमानत खारिज, किसान के खाते में जमा पैसा गबन करने का आरोप

होशंगाबाद जिले में कोर्ट ने तीखड़ शाखा के आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की जमानत याचिका खारिच कर दी है. बैंक मैनेजर पर एक किसान के खाते में जमा एक करोड़ से भी अधिक रुपये का गबन करने का आरोप है.

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Published : Jul 17, 2020, 3:25 AM IST

होशंगाबाद।इटारसी में आईसीआईसीआई बैंक की तीखड़ शाखा के बैंक मैनेजर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिच कर दी है. बैंक मैनेजर पर 1 करोड़ 67 लाख 31 हजार 260 रुपये के बैंक गबन का आरोप है.

दरअसल, एक किसान ने पथरोटा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया था कि उसके फर्जी हस्ताक्षर करके खाते में जमा 1 करोड़ 67 लाख 21260 रुपये निकाल लिए गए हैं. जिस पर पुलिस ने बैंक मैनेजर कुलदीप यदुवंशी ओर नीरज राजपूत के खिलाफ अपराध क्रमांक 131/ 20 धारा 409,420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था.

जिस पर आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन किया था. जिसका विरोध करते हुए लोक अभियोजक अधिकारी भूरे सिंह ने तर्क दिया कि आरोपी ने शासकीय गमन किया है, किसानों और अन्य लोगों की जिंदगी भर की कमाई का गमन किया है, जनता के विश्वास को तोड़ा है, ये राष्ट्रद्रोह है, आरोपी की जमानत निरस्त की जाए. जिस पर माननीय न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बैंक मैनेजर कुलदीप की जमानत निरस्त कर दी.

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