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कल से होटल और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोग बैठकर खा सकेंगे खाना, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

होशंगाबाद जिले के इटारसी थाना परिसर में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई. जिसमें कल से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को होटल खोलने के साथ 50 प्रतिशत लोगों को होटल में बैठकर खाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है.

Hotel and restaurant operators meeting in Itarsi police station premises
इटारसी थाना परिसर में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक

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Published : Jun 9, 2020, 11:41 PM IST

Updated : Jun 9, 2020, 11:47 PM IST

होशंगाबाद। इटारसी थाना क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई. जिसमें कल से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को होटल खोलने के साथ 50 प्रतिशत लोगों को होटल में बैठकर खाने की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है. बैठक के दौरान एसडीएम सतीश राय, एसडीओपी महेंद्र मालवीय, थाना प्रभारी दिनेश चौहान ने सभी होटल संचालकों को प्रशासन की गाइड लाइन की जानकारी दी है. इस दौरान जिले के सभी होटल संचालक भी मौजूद रहे.

कल से होशंगाबाद जिले के इटारसी में सभी रेस्टोरेंट्स खुलने के साथ 50 प्रतिशत ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे. यह जानकारी इटारसी थाना परिसर में एसडीएम ने होटल संचालकों को बैठक के दौरान दी. इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों अपने होटल में आने वाली 50 प्रतिशत ग्राहकों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन होटल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होटल में रुकने वाले की ट्रैवल हिस्ट्री रखना अनिवार्य है. लगेज को कमरे में ले जाने से पहले से सैनेटाइज करना जरूरी होगा. राज्य शासन के निर्देश के बाद इटारसी एसडीएम सतीश राय ने बैठक के दौरान सभी व्यापारियों को समझाइश दी है. उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन का कठोरता से पालन करना होगा. सभी होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारी 50 प्रतिशत की दृष्टि से कार्य करेंगे.

सभी को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि मिठाई और नमकीन बनाने वाले व्यापारियों के हाथ में दस्ताने होंगे और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. इस दौरान तंबाकू, बीड़ी ,सिगरेट, गुटक का सेवन नहीं करें. इसके साथ ही पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. अगर कार्य के दौरान कोई भी कर्मचारी संचालक सरकार के नियमों के उल्लंघन करता पाया जाएगा तो धारा 188 एवं 144 के तहत कार्यवाई की जाएगी.

Last Updated : Jun 9, 2020, 11:47 PM IST

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