होशंगाबाद। मध्यप्रदेश को प्रदेश सरकरा द्वारा 1 जून से अनलॉक (Unlock) की तैयारी कर ली गई है. सभी जिलों में कोविड प्रभारी मंत्रियों को अनलॉक का जिम्मा सौंपकर अनलॉक की गाइडलाइन तय करने कि जिम्मेदारी दी है. वहीं होशंगाबाद जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू लागू रखने का फैसला लिया गया है. जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा. साथ ही रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. यह निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा लिए गए.
15 जून तक नई गाइडलाइन रहेगी जारी
रविवार को कलेक्टोरेट कार्यालय में कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट (Crisis Management) की बैठक आयोजित की गई. बैठक में होशंगाबाद विधायक डॉ सीतासरन शर्मा, विधायक सिवनीमालवा प्रेम शंकर वर्मा, विधायक सोहागपुर विजय पाल सिंह, सहित पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में 15 जून तक हर शनिवार और रविवार जनता कर्फ्यू लगाएं जाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा. गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स के संचालकों का प्राथमिकता से टीकाकरण किए जाने का सुझाव दिया गया. वहीं तीसरी लहर कि तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई.
निजी कार्यालय होंगे शुरू
गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभी निजी कार्यालय में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. लेकिन निजी कार्यालयों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा. वहीं रेस्टोरेंट, भोजनालय कुल कैपिसिटी के हिसाब से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.
जानिए किन गतिविधियों पर रहेंगा प्रतिबंध
1. सभी सामाजिक,राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें भीड़ इकट्ठा होती है.
2. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी.
3. सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह.
4. सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें.
5. अति आवश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे. जिसमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं.
6 .अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.
7. विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी. साथ ही आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पहले देनी होगी.
8. पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा. शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
9. पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा.
10. रूल ऑफ सिक्स: अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
ये है प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
1. सभी प्रकार के उद्योगों के साथ औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी. इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी.
2. उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.
3. अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे.
4. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी.
5. पेट्रोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी.
6. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मंडी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खोली जा सकेंगी.
7. बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम खोले जा सकेंगे.
8. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी.
9. बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs Cooperative credit socity, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज के संचालन एवं आवागमन की अनुमति है.
10. सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी.
11. सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी.
12. ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर के साथ दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी.
13. मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खोली जा सकेंगी.
14. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी.
15. सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.
16. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे.
17. जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें.
18. थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर संचालित किये जा सकेंगे.
19 एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा.
20. अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी.
21. मैंटेनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी.
22. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी.
23. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा.
24. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी.
25. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
26. फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल,डीजल, केरोसीन टैंकर होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी.
27. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी.