होशंगाबाद। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है. ऐसे में मध्यप्रदेश शासन गृहविभाग द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गये हैं. इस परिप्रेक्ष्य में एवं डिस्ट्रीक्ट क्राईसेस मैनजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं.
लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध
जारी आदेशानुसार जिले में होली, रंगपंचमी एवं शब- ए- बारात आदि त्योहार सार्वजनिक रूप से न मनाकर घरों में मनाने होंगे. जिससे कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके. इस दौरान समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, मेले, सार्वजनिक रूप से लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन बंद स्थानो में किए जाएंगे. इस दौरान हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा में किये जा सकेंगे.