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हाईकोर्ट के स्टे के बाद प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करनी चाहिएः सीताशरण शर्मा

प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट के स्टे लगाने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा का कहना है कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया था.

प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करना चाहिए

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Published : Nov 7, 2019, 6:23 PM IST

होशंगाबाद। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है.उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोर्ट का हवाला देकर विधायक की मान्यता रद्द की थी, उसी प्रकार हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर सदस्यता बहाल करना चाहिए.

प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करना चाहिए
वहीं, सदस्यता रद्द करने वाले दावे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैदान में बहुमत नहीं ला पा रही है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर इस तरह बहुमत लाने की कोशिश कर रही है. आगे इस पर बीजेपी आलाकमान ही निर्णय लेंगा. हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश को विधानसभा अध्यक्ष के पास ले जाकर इसे रद्द करने की मांग करना चाहिए. इसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं मानते हैं तो इसे राज्यपाल के समक्ष पेश करना चाहिए.

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