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हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद का निर्वाचन किया रद, सभी सुविधाओं पर लगी रोक - कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद का निर्वाचन रद्द किया

होशंगाबाद में सिवनी-मालवा एक बार फिर सुर्खियों में है. न्यायालय के निर्णय के चलते सिवनी-मालवा नगर परिषद सुर्खियों में है. कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद का निर्वाचन रद कर दिया है.

कांग्रेस पार्षद

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Published : Jul 2, 2019, 9:55 PM IST

होशंगाबाद। सिवनी-मालवा नगर पालिका परिषद प्रदेश की इकलौती ऐसी नगर पालिका है, जो विवादों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है. एक बार फिर न्यायालय के निर्णय के चलते सिवनी-मालवा नगर परिषद सुर्खियों में है. कोर्ट ने कांग्रेस पार्षद का निर्वाचन रद कर दिया है.


नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के वार्ड क्रमांक 4 से निर्वाचित पार्षद किशोर का निवार्चन रद करने के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने किशोर का निर्वाचन रद करने का फैसला सुनाया है. कोर्ट के निर्णय की कॉपी सहित शिकायती आवेदन की कॉपी याचिका दायर करने वाले विजय सिंह उरिया ने नायब तहसीलदार, एसडीएम, विधायक और नगर पालिका सीएमओ को सौंप दी है.

कांग्रेस पार्षद का निर्वाचन किया रद


विजय उरिया का कहना है कि नपा परिषद के वार्ड नंबर 4 के कांग्रेस पार्षद किशोर के खिलाफ निर्वाचन के समय गलत जानकारी दिए जाने सहित कई कॉलम खाली छोड़े गए थे. जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी. जिसका निर्णय देते हुए कोर्ट ने किशोर का निर्वाचन रद कर दिया है. साथ ही सभी सुविधाओं पर रोक भी लगा दी है.


बता दें सिवनी-मालवा नगर पालिका परिषद भ्रष्टाचार के चलते नपा अध्यक्ष पर मामला दर्ज हो या फिर नपा कार्यालय में कर्मचारियों अधिकारियों के बीच मारपीट को लेकर भी चर्चा में रहा है.

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