होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर ने संभाग के तीन जिले के कलेक्टर और एसपी की मीटिंग ली. इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों में पुलिस विभाग एवं जिला मीटिंग कद अभियोजन अधिकारियों के मध्य समन्वय कर नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए गए, जिसमें होशंगाबाद डीआईजी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
कमिश्नर ने की SCST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा
होशंगाबाद में कमिश्नर ने संभाग के तीनों जिले के कलेक्टर सहित सभी एसपी की मीटिंग ली. मीटिंग मे कमिश्नर ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़ितों को समय पर राहत राशि दिये जाने, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये शासन की गाइड लाईन का गंभीरता से पालन कराने को लेकर निर्देश जारी किये.
मीटिंग मे कमिश्नर ने अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़ितों को समय पर राहत राशि दिये जाने, सहित तीनो जिले के कलेक्टर को राहत राशि के प्रकरणो में स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गए. कमिश्नर ने कहा कि जिन प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र के अभाव में राहत राशि का वितरण लंबित है, ऐसे प्रकरणो में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर समयसीमा में जाति प्रमाण पत्र जारी करें. वहीं कमिश्नर ने आने वाले धार्मिक त्यौहारों और पर्वों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये शासन की गाइडलाइन का गंभीरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.
बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक पुलिस विभाग में दर्ज प्रकरणों, राहत पुर्नवास एवं अन्य सुविधाओं, अधिनियम अंतर्गत कोर्ट में चल रहे मामलों की स्थिति की एवं अन्य प्रकरणों की समिति द्वारा समीक्षा की गई. डीआईजी दीपक वर्मा, कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह, कलेक्टर बैतूल राकेश सिंह, कलेक्टर हरदा संजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद संतोष सिंह गौर, पुलिस अधीक्षक हरदा मनीष अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक बैतूल सिमाला प्रसाद सहित तीनों जिले के जिला अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग जेपी यादव द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों के संबंध में विभिन्न बिंदुओ पर प्रजेंटेशन दिया गया, जिन पर बैठक में चर्चा की गई.