होशंगाबाद।न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के एक प्रकरण में अपीलार्थी की अपील खरिज कर दी. अपीलार्थी अमित चंद्रवंशी ने न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद में पारित आदेश से परिवेदित होकर आयुक्त न्यायालय नर्मदापुरम संभाग में अपील प्रस्तुत की थी.
आयुक्त ने रेत के अवैध उत्खनन प्रकरण में अपील को किया खारिज़ - Commissioner rejects appeal
रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के एक प्रकरण में न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग ने अपीलार्थी की अपील खरिज कर दी. पील करने वाले को 51 लाख 30 हजार का अर्थदंड भरना होगा.
51 लाख 30 हजार का अर्थदंड
आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद रजनीश श्रीवास्तव ने उक्त प्रकरण में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा है. अपील करने वाले को 51 लाख 30 हजार का अर्थदंड भरना होगा. उल्लेखनीय है कि खनिज निरीक्षक ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था. उस प्रतिवेदन के अनुसार अमित चंद्रवंशी ग्राम उमरधा में दुधी नदी में 8550 घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहा था. उक्त प्रकरण में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया ने 51 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया. जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी.