मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा हाईकोर्ट का आदेश, पचमढ़ी से हटेगा अतिक्रमण - होशंगाबाद न्यूज

पचमढ़ी में एक बार फिर से प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हाटने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा है.

pachmarhi
पचमढ़ी

By

Published : Feb 24, 2020, 11:57 PM IST

होशंगाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को यथावत रखा है, जिसमें प्रदेश के कैंट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पर्यटन स्थल पचमढ़ी में हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा. इस आदेश के बाद से करीब पचमढ़ी में कई स्थानों पर किए गए अधिक अतिक्रमण को हटाने की प्रशासन की मुहिम एक बार फिर शुरु होगी.

पचमढ़ी से हटेगा अतिक्रमण

16 अप्रैल 2014 को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था कि पचमढ़ी के कैंट क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों को हटाकर समुचित विस्थापन किया जाए. जिस पर मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिस पर तुरंत राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आगामी आदेश तक स्टे दिया था.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बाद में मामले में हुई सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखा है. अब मध्यप्रदेश सरकार करीब पचमढ़ी के करीब 175-180 दुकानों और अन्य जगहों पर किए गए अतिक्रमणो को तोड़ कर विस्थापित करने का कार्य करेगी. आपको बता दे क पचमढ़ी केंट क्षेत्र में अतिक्रमण के चलते प्राकृतिक सौंदर्य व वन्य प्राणियों को खतरे की आशंका को देखते हुए मप्र हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था.

ABOUT THE AUTHOR

...view details