हरदा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रशासन के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम जारी है. पोलिंग बूथ पर बीएलओ और बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा मतदाताओं इसे उनके आयु के प्रमाण पत्र लेकर फार्म नंबर 6 के आधार पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है. प्रशासन के द्वारा प्रत्येक गांव में मतदाताओं के नाम कटवाना-जुड़वाना व संशोधन कराने के लिए बूथ बनाए गए हैं. इसके लिए प्रशासन के द्वारा पूर्व में गांव में मुनादी भी कराई गई है.
हरदाः नए मतदाता 24 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम - Voter list updation
हरदा में मतदाता सूची का अपडेशन जारी है. 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.
चुनाव आयोग ने फोटो निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत बीएलओ 24 दिसंबर तक नए मतदाताओं को नाम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु करने वाले व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम जारी है. मतदाता अपना आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में भी जमा करा सकते हैं. इसके साथ ही कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पर भी निर्धारित प्रारूप 6,7,8 एवं 8 क में आवेदन किया जा सकता है.
एसडीम श्यामेन्द्र जायसवाल ने बताया कि हरदा जिले में कुल 8 हजार नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का लक्ष्य है.जिसमें हरदा अनुविभाग के अंतर्गत तीन हजार नौ सौ पचास में से करीब तीन हजार मतदाताओं का नाम जोड़ लिए गए हैं.अभी प्रक्रिया जारी है.जो भी नए मतदाता हैं, उन्हें अपने वार्ड के पोलिंग बूथ पर जाकर फार्म जमा कर नाम जुड़वा सकते हैं.