हरदा। कलेक्टर कार्यालय में आज जिला पंचायत की बैठक हुई. अध्यक्ष कोमल पटेल ने महिलाओं, बच्चों के संरक्षण के लिए जन समुदाय के सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित दिया. इसके साथ ही बाल संरक्षण कानूनों को गांव-गांव तक प्रसारित करने, स्कूलों से 100 मीटर की परिधि में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही. नियमों को नहीं मानने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. वहीं कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.
गांव-गांव जाकर दी जाएगी बाल संरक्षण कानून की जानकारी - महिलाओं, बच्चों को जरुरी निर्देश
हरदा में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष कोमल पटेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में अध्यक्ष कोमल पटेल ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई जरुरी निर्देश दिए.
नारी सम्मान अभियान के तहत हुआ महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनमें आत्मरक्षा के गुर भी होने चाहिए. बच्चों को किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और 2020, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और नियम 2020, लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2005 को जिले में प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए मौजूद समाजसेवियों और अधिकारियों से सुझाव लेकर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए.