हरदा। जिले के किसानों को अमानक खाद बेचने 5 उर्वरक कम्पनियों और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ कृषि विभाग ने सिविल लाइंस एवं टिमरनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पूरे प्रदेश में किसानों को घटिया खाद बेचने वाली कम्पनियों के खिलाफ इस तरह की एफआईआर पहली बार हुई है. कृषि विभाग ने उर्वरक गुण नियंत्रण अभियान के तहत वर्ष 2018 के अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच अलग-अलग स्थानों से 54 नमूने लिए गए थे, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया, उनमें से 9 नमूने अमानक पाए गए थे.
5 उर्वरक कम्पनियों के खिलाफ मामला दर्ज, किसानों को अमानक खाद बेचने का आरोप
हरदा में किसानों को अमानक खाद बेचने 5 उर्वरक कम्पनियों और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ कृषि विभाग ने सिविल लाइंस और टिमरनी थाने में एफआईआर दर्ज की है.
कृषि विभाग ने खाद निर्माता कंपनी धनलक्ष्मी बायोकेम प्रा.लि अहमदाबाद, आरएम फास्फेट एंड केमिकल लि.,एडवांस क्रॉप केयर इंडिया प्रा.,कोरोमंडल,आपीएल सहित दो सहकारी समितियों और दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया था.
जून 2019 में भोपाल में कृषि उत्पाद कमिश्नर ने कृषि अधिकारियों की बैठक लेकर किसानों को अमानक खाद बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, और टिमरनी थाने में उर्वरक कम्पनियों के प्रतिनिधियों के खिलाफ किसानों को अमानक खाद बेचने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.