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नर्सिंग होम की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, कोर्ट ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

डॉक्टरों की लापरवाही के चलते चार साल पहले हुई महिला की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम ने नर्सिंग होम पर आठ लाख का जुर्माना लगाया है.

Woman dies due to negligence of hospital management in gwalior
लापरवाही से हुई थी महिला की मौत

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Published : Mar 17, 2020, 8:51 PM IST

ग्वालियर। करीब 4 साल पहले झांसी रोड थाना के प्रभारी रहे दीपक यादव की पत्नी रेणु यादव की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मौत हो गई थी. जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने महेश्वरी नर्सिंग होम पर 8 लाख रुपए हर्जाना लगाया है. साथ ही कंज्यूमर कोर्ट ने याचिका दायर करने और दूसरे खर्चे भी फरयादी को नर्सिंग होम द्वारा देने के लिए आदेशित किया है.

नर्सिंग होम पर कोर्ट ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

दरअसल झांसी रोड थाना प्रभारी रहे दीपक यादव की पत्नी रेणु यादव के सीने में एक गांठ थी, जिससे उसने महेश्वरी नर्सिंग होम में दिखाया था. डॉक्टर माहेश्वरी की सलाह पर 28 मई 2016 को महिला उनके नर्सिंग होम में भर्ती हुई और सुबह महिला को खाली पेट ऑपरेशन के लिए ना बुलाते हुए शाम के समय रेणु को बुलाया था, जब वो खाना खा चुकी थी. जनरल एनेस्थीसिया देकर महिला का ऑपरेशन किया गया. जिसके बाद जब उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो महिला को उल्टी आई. यह उल्टी महिला के श्वास नली में चली गई, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने मामले में केस कायम कर नर्सिंग होम में तैनात जोसेफ नामक महिला के बयान लिए थे. जिसमें उसने अपनी योग्यता सिर्फ 12वीं पास बताई थी. वह लंबे अरसे से ऑपरेशन थिएटर में काम कर रही थी. महिला की हालत बिगड़ने पर एनेस्थीसिया विशेषक को नहीं बुलाया गया. जिसे बाद पीड़ित पक्ष ने कंजूमर कोर्ट में क्षतिपूर्ति राशि के लिए केस लगाया गया था.

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