ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब परिवहन विभाग ने शहर के अंदर दौड़ने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर लगी एस्ट्रा एसेसरीज पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके तहत अब कोई भी वाहन चालक मालिक अपने वाहन में एक्स्ट्रा एसेसरीज नहीं लगा सकेगा.
एक्ट्रा एसेसरीज पर सख्त हुआ आरटीओ परिवहन कमिश्नर के निर्देशों पर ग्वालियर आरटीओ एमपी सिंह ने बताया कि इस आदेश के बाद एक्ट्रा एसेसरीज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा मोटरसाइकिल की एसेसरीज बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि निर्धारित ध्वनि मानक से अधिक आवाज करने वाले हॉर्न नहीं बेचेंगे. इसके साथ ही ऐसे साइलेंसर, जिनमें गोली की आवाज निकलती है या फिर निर्धारित मानक से ज्यादा आवाज निकलती है ऐसे हॉर्न पहिया वाहन में नहीं लगाएं जाएंगे.
इतना ही नहीं वाहनों से निर्धारित टायरों से अधिक चौड़े टायर नहीं लगाएंगे. साथ ही वाहनों की हेडलाइट में तेज प्रकाश देने वाली वर्ग और बहनों के ऊपर लगाने के लिए अतिरिक्त अन्य लाइट्स की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है.
आरोटीओ एमपी सिंह ने बताया कि यदि कोई मैकेनिक वाहन में प्रतिबंधित समाग्री लगाता है तो संबधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी.
आरटीओ ने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ में कमी लाने के लिए मानकों का पूरा होना बेहद जरूरी है. जिन गाड़ियों पर एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी दिखी तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग का मानना है कि वाहन में लगी ऐसी दुर्घटनाएं की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है. साथ ही मानक पूरा न करने वालों पर स्थानीय पुलिस बल के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.