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पश्चिम बंगाल से नकली नोट खपाने वाले 3 आरोपियों को 7 साल की सजा

पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाकर ग्वालियर चंबल अंचल में खपाने वाले 3 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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Published : Jan 14, 2021, 1:33 PM IST

District Court
जिला न्यायालय

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नकली नोट खपाने के मामले में 3 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 6-6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. इनमें से दो आरोपी भिंड के है, जबकि एक आरोपी ग्वालियर का बताया जा रहा है. बता दें कि, इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिनमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले तीन आरोपी अभी तक फरार चल रहे है.

मोहम्मद वसीम खान, शासकीय अधिवक्ता
मामला 13 जुलाई 2015 का है. ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल से नकली नोट की खेप शहर में ला रहे है. इसी सूचना पर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने नकली नोट के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें समकित जैन, नाहर सिंह तोमर, रोहित जैन सहित कयूम खान, झुंडू शाह और इंद्रजीत सिंह के नाम शामिल है. इनमें झुंडू शाह, कयूम खान और इंद्रजीत सिंह पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले है, जो 40 हजार रुपये असली नोटों के बदले 1 लाख रुपये के नकली नोट खपाते थे.

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