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कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन मामला, कोर्ट ने जिला प्रशासन और सरकार से मांगा जवाब - राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोटेशन अधिवक्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है. जिसमें गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा करने संबंधी छूट प्रदान की गई है.

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Published : Oct 11, 2020, 4:53 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोटेशन अधिवक्ता ने केंद्र और राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा करने संबंधी छूट प्रदान की गई है. साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन और सरकार से यह भी पूछा है कि उन्होंने कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और कितनों पर नहीं की है.

कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन मामला

इसका जवाब सरकार को सोमवार को वीसी के जरिए होने वाली सुनवाई में पेश करना है. साथ ही याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश के गृहमंत्रालय को भी पक्षकार बनाने के लिए आवेदन पेश किया है. इस पर भी सोमवार को सुनवाई होगी. दरअसल ग्वालियर के अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की है. जिसमें कहा गया है कि उपचुनाव के मद्देनजर कोरोना की गाइडलाइन का मखौल उड़ाया जा रहा है. जिसके कारण संक्रमण के ज्यादा फैलने का खतरा पैदा हो गया है.

पढ़ें:कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर दर्ज होगी FIR, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दिए निर्देश

कोर्ट ने 3 अक्टूबर को एक आदेश जारी करके कहा था कि कोविड-19 की गाइडलाइन का सरकार पर हाल में पालन कराए. जिसमें मास्क, दो लोगों के बीच 2 गज की दूरी को आवश्यक बताया गया है. लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में लोग इकठ्ठा हो रहे हैं. वहीं केंद्र और राज्य सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रमों में संख्या से छूट संबंधी यह आदेश 8 अक्टूबर को निकाला था. इस पर सोमवार को सुनवाई होगी.

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