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सिरोल पहाड़ी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, निरीक्षण पूरा होने तक अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर रोक

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिरोल पहाड़ी के उन 90 लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने की कवायद शुरू कर दी थी. ये फैसला सरकार के जवाब के बाद आया है, जिसमें इन लोगों के पुनर्वास के लिए समय मांगा है.

सिरोल पहाड़ी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

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Published : Oct 23, 2019, 12:27 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सिरोल पहाड़ी के उन 90 लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्हें जिला प्रशासन ने हटाने की कवायद शुरू कर दी थी. इस मामले में एक हितग्राही ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में कहा गया कि इन अतिक्रमणकारियों में से ये निरीक्षण किया जाना बाकी है कि पट्टे के लिए पात्र हितग्राही कौन सा है, इस काम में करीब 4 सप्ताह से ज्यादा का समय लग सकता है.

सिरोल पहाड़ी के लोगों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

दरअसल, ग्वालियर के सिरोल पहाड़ी इलाके में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी. जिसका वहां के स्थानीय लोगों के साथ विधायक मुन्नालाल गोयल ने विरोध किया था, जिसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया था. इस मामले में पुनरीक्षण याचिका भी पेश की गई थी, जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने पूछा था कि सरकार इन्हें हटाने की स्थिति में उनके पुनर्वास के लिए क्या कर सकती है.

हाईकोर्ट के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया कि दीपावली के मौके पर लोगों को वहां से बेदखल करना ठीक नहीं होगा. इन्हें कहीं और पट्टा दिए जाने के लिए पात्र हितग्राहियों और भूमिहीनों की पहचान जरूरी है. इसके लिए कुछ समय लग सकता है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम को स्थगित करने के आदेश दिए हैं.

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