ग्वालियर| शहर में अपने परिजनों के साथ बाजार जा रही लड़की को खींच कर ले जाने की कोशिश करने वाले युवक को जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
ग्वालियर: नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को विशेष कोर्ट ने सनाई 3 साल की सजा - सजा
29 दिसंबर 2017 की है जब शहर के माधव गंज इलाके में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की अपनी बहन और मां के साथ बाजार जा रही थी. इस बीच राहुल कुशवाहा ने उससे छेड़छाड़ की थी जिसमें कोर्ट ने युवक को सजा सुनाई है.
दरअसल, घटना 29 दिसंबर 2017 की है जब शहर के माधव गंज इलाके में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की अपनी बहन और मां के साथ बाजार जा रही थी. इस बीच मोबाइल दुकान पर काम करने वाला राहुल कुशवाहा वहां आ गया और लड़की से प्रेम का इजहार करते हुए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा. यह देख कर मां और बहन ने उसका विरोध किया. नाबालिग भी चिल्लाई तो आरोपी राहुल कुशवाहा वहां से भाग निकला. बाद में लड़की और उसके परिजनों ने राहुल के खिलाफ माधव गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई.
माधव गंज पुलिस ने आरोपी राहुल कुशवाहा के खिलाफ छेड़छाड़ और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. जहां से वह जमानत पर छूट गया. इस बीच अभियोजन ने उसके खिलाफ विशेष कोर्ट में चालान पेश किया जहां आरोपों को सही पाते हुए कोर्ट ने पोस्को एक्ट की धारा 8 के तहत 3 साल की सजा सुनाई है.