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पांच माह में भी नाबालिग को नहीं ढूंढ़ पाई पुलिस-SIT, हाई कोर्ट ने 10 दिन का दिया समय

पांच महीने से लापता चल नाबालिग को पुलिस और एसआईटी की टीम अब तक नहीं ढूंढ़ पाई, जिस पर हाई कोर्ट ने 10 दिन के अंदर नाबालिग का पता लगाने का आदेश दिया है.

Court orders to find schoolgirl in 10 days
कोर्ट ने 10 दिन में स्कूली छात्रा को ढूंढने के दिए आदेश

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Published : Mar 5, 2020, 7:58 PM IST

Updated : Mar 5, 2020, 10:02 PM IST

ग्वालियर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के गायब होने के मामले में पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई है, पुलिस और एसआईटी की टीम इस लड़की को 5 महीने में भी ढूंढ़ नहीं पाई है, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को अखिरी मौका देते हुए 10 दिन में नाबालिग को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा.

कोर्ट ने 10 दिन में स्कूली छात्रा को ढूंढने के दिए आदेश

गोला का मंदिर थाना क्षेत्र मे रहने वाली 14 साल की नाबालिग आठवीं में पढ़ती थी, वह 18 अक्टूबर 2019 को स्कूल गई थी, तब से घर वापस नहीं लौटी. पिता ने इस मामले की शिकायत गोला का मंदिर थाने में दर्ज भी कराई थी, जिसमें पड़ोस में रहने वाले अमित जाटव पर शक जताया गया था, लेकिन न तो अमित जाटव का अभी तक कोई पता चला और न ही लड़की का.

Last Updated : Mar 5, 2020, 10:02 PM IST

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