ग्वालियर। मध्यप्रदेश के 16 जिलों की अघोषित अवैध कॉलोनी में भी अब बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे, इसके लिए 34 से 88 हजार रुपए तक चुकाने होंगे. बिजली कनेक्शन के लिए गाइडलाइन तय की गई है, इसको लेकर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि सरकार ने आम जनता की भावनाओं को समझते हुए यह राहत दी है, अगर कोई भी व्यक्ति ने अकेला मकान बना लिया है तो उसे अब आसानी से बिजली कनेक्शन मिल सके.
16 जिलों को मिलेगा फायदा:दरअसल अघोषित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले ऐसे लोग, जिनके पास स्वयं का स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्थाई विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की पहल की है. कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाली समस्त अघोषित अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को भूखंड के क्षेत्रफल के आधार पर विद्युत अधोसंरचना शुल्क, कनेक्शन शुल्क एवं सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेज राशि की गणना कर राशि निर्धारित कर दी गई है. वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित शुल्क जमा करके कनेक्शन ले लें, वरना जांच में चोरी करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.