ग्वालियर। उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के घास मंडी इलाके में 4 साल पहले आत्महत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने मृतक की पत्नी, सास-ससुर और साले सहित पड़ोसी दंपति को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाली पत्नी, सास-ससुर, साले, पड़ोसी दंपति को 3-3 साल की जेल - provoking man to commit suicide
ग्वालियर में आत्महत्या के लिए मजबूर करने की दोषी मृतक की पत्नी, सास-ससुर, साले व पड़ोसी दंपति को कोर्ट ने तीन-तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
उपनगर घास मंडी इलाके में रहने वाले नीरज धानुक ने 8 अगस्त 2016 को फांसी लगाकर जान दे दी थी. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें पत्नी शालिनी, सास-ससुर, साले और पड़ोसी दंपति पर उससे 50,000 रूपए मांगे जाने की बात लिखी गई थी, जबकि उसके पास पैसे नहीं होने और मजदूरी कर किसी तरह पहली पत्नी से हुए बेटे को पालने की बात भी कही गई थी.
पैसे नहीं देने पर पत्नी शालिनी ने थाने में नीरज के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद राजीनामा के लिए पत्नी और उसके परिजनों ने 50,000 रुपए की डिमांड की थी. यही नहीं शालिनी सौतेले बेटे के साथ मारपीट भी करती थी. पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर नीरज के पिता पंचम सिंह के बयान दर्ज किए थे. इसके बाद 7 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था. न्यायालय ने आरोप को सही पाते हुए सभी आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है.