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प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों को दिये फूड एंड सेफ्टी एक्ट के टिप्स

मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सेमिनार आयोजित कर व्यापारियों को फूड एंड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी.

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Published : Aug 29, 2019, 11:37 PM IST

व्यापारियों के लिए फूड एंड सेफ्टी एक्ट सेमिनार का आयोजन

ग्वालियर। मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स ने फूड सेफ्टी एक्ट के प्रावधानों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कारोबारियों को लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के साथ ही फूड सेफ्टी एक्ट में जोड़े गए नए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई.

व्यापारियों के लिए फूड एंड सेफ्टी एक्ट सेमिनार का आयोजन
इस अवसर पर करीब 200 से ज्यादा विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की भ्रांतियां दूर की गई. सेमिनार में बताया गया कि कई बार अनभिज्ञता के चलते कारोबारियों पर कार्रवाई कर दी जाती है, जो ठीक नहीं है.फूड सेफ्टी के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के चलते प्रशासन कारोबारियों पर कार्रवाई कर देता है, इसलिए व्यापारियों को फूड एंड सेफ्टी के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए. इस दौरान व्यापारियों को समझाया गया कि जो कारोबारी नियम के अनुरूप काम कर रहे हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है.

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