ग्वालियर। अयोध्या में राम मंदिर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने धारा 144 लागू कर दी है, जो 10 दिसंबर तक जिले में प्रभावी रहेगी. जिसके चलते शादी समारोह के साथ बरात तो निकलेगी, लेकिन धरना जुलूस और सभाएं बिना अनुमति से नहीं हो सकेगी. पारिवारिक कार्यक्रमों में भी अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर प्रशासन को सूचना देनी होगी. साथ ही 10 दिसंबर तक फेसबुक, व्हाट्सएप पर प्रशासन अपनी निगरानी रखेगा.
राम मंदिर के फैसले को लेकर जिले में धारा 144 लागू, सोशल मीडिया पर रखी जाएगी पैनी नजर
अयोध्या में राम मंदिर के फैसले को लेकर देशभर में 144 धारा लागू कर दी गई हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की शांति बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
प्रदेश भर में लागू धारा 144
वहीं पन्ना जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से नगर में सद्भावना मार्च का आयोजन किया, जिसमें पूरे शहर और जिले के लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश दिया और आपस में भाईचारा रखने के लिए प्रेरित किया.