ग्वालियर। ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राजस्व निरीक्षक रामअवतार सिंह नरवरिया को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय ने दोषी पर 24 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. दोषी पाए गए आरआई को पुलिस ने जेल भेज दिया है.
ग्वालियर: रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक को कोर्ट ने सुनाई 4 साल सश्रम कारावास की सजा
ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व निरीक्षक रामअवतार सिंह को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
ये है पूरा मामला
सरदार कुंदन सिंह ने अपने नाती के नाम से भितरवार तहसील के श्यामपुर गांव में 50 बीघा कृषि जमीन खरीदी थी. जिसके नामांतरण के लिए आरआई नरवरिया ने 50 हजारा रुपए की रिश्वत की मांग की थी. बाद में दोनों पक्षों में 23 हजार रिश्वत दिए जाने पर नामांतरण की कार्रवाई करने में सहमति हो गई.
आरआई नरविया की शिकायत पीड़ित कुंदन सिंह ने लोकायुक्त पुलिस में की. लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर 18 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए आरआई को गिरफ्तार कर लिया. घटना आठ जुलाई 2016 को भितरवार तहसील में हुई थी. नरवरिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे.