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नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले को 10 साल की जेल

ग्वालियर जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.

The District Court sentenced the rape accused to 10 years.
जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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Published : Feb 22, 2020, 10:08 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 6 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है, डबरा तहसील क्षेत्र निवासी गजेंद्र बाथम मजदूरी के सिलसिले में चीनोर थाना क्षेत्र के एक गांव में गया था, जहां उसकी पहचान एक मजदूर दंपति से हुई और उनके साथ आरोपी भी मजदूरी करने लग गया. जिसके बाद दंपति का भरोसा जीतकर गजेंद्र अक्टूबर 2015 में उनके घर पहुंचाकर और उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया.

जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

अपहरण के बाद लड़की के मजदूर माता-पिता ने गजेंद्र के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके एक महीने बाद लड़की उसके कब्जे से बरामद की गई थी और फिर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज किया गया था. विशेष पॉक्सो अदालत ने गजेंद्र बाथम के कृत्य को अक्षम्य मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाया है.

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