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ग्वालियर में स्टेट प्लेन क्रैश में पायलट और को-पायलट पाए गए दोषी, एक साल के लिए फ्लाइंग लाइसेंस निरस्त

ग्वालियर में 6 मई को हुए विमान हादसे के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने कार्रवाई की है. इस मामले में पायलट और को-पायलट का फ्लाइंग लाइसेंस एक साल के लिए निरस्त कर दिया गया है.

ग्वालियर में स्टेट प्लेन क्रैश में पायलट और को-पायलट पाए गए दोषी
ग्वालियर में स्टेट प्लेन क्रैश में पायलट और को-पायलट पाए गए दोषी

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Published : Aug 25, 2021, 6:42 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट प्लेन के लैंडिंग के दौरान ग्वालियर एयरपोर्ट पर क्रैश होने के मामले में प्लेन के दोनों पायलट पर कार्रवाई की गई है. प्लेन के दोनों पायलट कैप्टन माजिद अख्तर और को-पायलट शिव जायसवाल का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया है. प्लेन को लैंड कराने में पायलट को दोषी मानते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने यह कार्रवाई की है.

चार महीने पहले हुआ था हादसा

कोरोना संक्रमण दूसरी लहर के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के स्टेट प्लेन को रेमडेसिवर इंजेक्शन की खेंप अलग-अलग शहरों तक पहुंचाने के काम में लगाया गया था. इस दौरान 6 मई को यह प्लेन गुजरात से रेमडेसिवर इंजेक्शन की खेप लेकर ग्वालियर आ रहा था. रात 9 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसलकर एक तरफ पलटी खा गया था.

रेमडेसिविर ला रहा प्लेन ग्वालियर एयरपोर्ट पर हुआ क्रैश

रेमडेसिवर हुई थी बर्बाद, प्लेन को हुआ था नुकसान

इस हादसे में हजारों की संख्या में रेमडेसिवर इंजेक्शन बर्बाद हो गए थे, इसके अलावा प्लेन को भी काफी नुकसान हुआ था. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसकी जांच में पायलट माजिद अख्तर को दोषी पाया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पायलट माजिद अख्तर और उनके सहयोगी शिव जायसवाल का साइसेंस एक साल के लिए निरस्त कर दिया गया है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल ही 70 करोड़ में इस प्लेन को अमेरिका से खरीदा था.

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