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Gwalior High Court Bench : पार्षद ही करेंगे नगरपालिका अध्यक्ष का चयन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. (councilors choose municipal chairman) (High Court dismissed petition)

councilors choose municipal chairman
पार्षद ही करेंगे नगरपालिका अध्यक्ष का चयन

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Published : Jun 15, 2022, 5:27 PM IST

ग्वालियर। डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेडि़या ने नगरपालिका अधिनियम में 3 साल पहले हुए संशोधन को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि जिस तरह से महापौर के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए जा रहे हैं, इसी तरह से नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का पद भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कराया जाए.

याचिका में ये दलीलें थीं :याचिका में दलील दी थी कि नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के दौरान चुने जाने वाले पार्षद अथवा अध्यक्ष की योग्यता संबंधी किसी भी शर्त को नहीं बदला गया है. इसलिए नगर पालिका और नगर पंचायत में भी अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाए.

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शासन ने रखा अपना पक्ष :इस पर शासन की ओर से कहा गया कि चुने हुए पार्षद ही अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सकेंगे. यह संशोधन नगर पालिका और नगर पालिका परिषद के लिए लागू किया गया है. यह बिल्कुल अधिनियम के तहत है और उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं . सभी तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने डबरा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेडि़या की याचिका को खारिज कर दिया है.

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