Gwalior Court News:मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले से जुड़े एक मामले में सीबीआई की विशेष न्यायालय ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है, विशेष न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी सुनील कुमार, दधिबल और विजय को दोषी मानते हुए सभी को चार-चार साल की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक सीबीआई चंद्रपाल ने बताया है कि साल 2012 में मुरैना में आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, इसमें मुरैना का रहने वाला दधीबल के स्थान पर धौलपुर का रहने वाला सुनील कुमार को परीक्षा देते हुए पकड़ा था. बाद में खुलासा हुआ कि मुन्ना भाई दधीबल ने अपने स्थान पर सॉल्वर को परीक्षा दिलाने के संबंध में सबसे पहले करतार सिंह निवासी आगरा से संपर्क किया.
करतार सिंह ने दधीबल को फिरोजाबाद निवासी विजय तामरे से मिलवाया, फिर विजय ने परीक्षा में भाग लेने के लिए सॉल्वर सुनील कुमार का प्रबंध किया. परीक्षा वाले दिन सुनील कुमार को विजय के स्थान से पैसे भी दिलाये गये. पूरी घटना की पुष्टि दलाल करतार सिंह ने की जिसे पुलिस ने सरकारी गवाह बनाया, इसी के आधार पर न्यायालय ने धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दूसरी ठहराते हुए सजा दी है.