ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में याचिकाकर्ता की दलील पर मेडिकल यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता नियमों के पालन की जांच 3 महीने में पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है. ग्वालियर हाई कोर्ट में नर्सिंग परीक्षा पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी. इसमें सीबीआई ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है.
सीबीआई जांच में कई खुलासे :सीबीआई द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. सीबीआई द्वारा 364 नर्सिंग कॉलेजों में 76 सरकारी कॉलेजों जांच हो चुकी है. इससे पहले इस मामले की सुनवाई 12 मई को हुई थी. उसके बाद 40 कॉलेजों की जांच की जा चुकी है. जबकि 30 कॉलेजो की जांच पूर्व में ही की गई थी. सीबीआई जांच में पाया गया है कि 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है. सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ जो एसएलपी दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया है.