ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान रोष व्यक्त किया. क्योंकि कॉलेज संचालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से नर्सिंग काउंसिल से पिछले कई सालों की मान्यता एक साथ हासिल कर ली थी. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और कॉलेज संचालकों को 25 अप्रैल को सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले की डे टू डे सुनवाई की जाएगी. गौरतलब है कि 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी.
20 हज़ार से ज्यादा छात्र प्रभावित :याचिकाकर्ता ने बीएससी नर्सिंग की परीक्षाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी. इसमें प्रदेश के सौ से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों के करीब 20 हज़ार छात्र प्रभावित हो रहे हैं. खास बात यह है कि इन कॉलेज को 2019-20, 2021-22 की मान्यता जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसी साल जनवरी में दी थी. ऐसे में पुराने सत्र की मान्यता को 3 और 4 साल बाद नहीं दिया जा सकता. ऐसा विश्वविद्यालय के अधिनियम में भी स्पष्ट प्रावधान है.