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वकीलों की प्रदेशव्यापी हड़ताल को ग्वालियर स्टेट बार काउंसिल का समर्थन, जिले में बंद रखेंगे न्यायालयीन कामकाज - एमपी स्टेट बार काउंसिल

ग्वालियर स्टेट बार काउंसिल ने हाई कोर्ट द्वारा लागू 3 माह में 25 प्रकरणों के निराकरण की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग एक बार फिर उठाई है. बार काउंसिल के अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य पीठ ने इस आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया है. इस वजह से गुरुवार से जिले के अधिवक्ता भी हड़ताल पर रहेंगे.

Gwalior High Court
ग्वालियर हाई कोर्ट

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Published : Mar 22, 2023, 9:47 PM IST

ग्वालियर हाई कोर्ट

ग्वालियर।स्टेट बार काउंसिल के अल्टीमेटम के बाद अब गुरुवार से प्रदेशभर के अधिवक्ता काम बंद रखेंगे. काउंसिल ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जिला न्यायालय में 25 चयनित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की योजना का विरोध करते हुए इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था. इसके लिए मंगलवार तक का समय दिया गया था. लेकिन मुख्य पीठ द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिए जाने के बाद प्रदेशभर के अधिवक्ता हड़ताल पर जा रहे हैं.

स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष का आरोप:बुधवार शाम को मीडिया से बात करते हुए स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने बताया कि हाई कोर्ट की ओर से आश्वासन देने के बावजूद कोई सकारात्मक कार्यवाही इस दिशा में नहीं की गई है. 25 प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की जो अनिवार्यता रखी गई है, उससे अधिवक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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तय होगी आगामी रणनीति:स्टेट बार काउंसिल ने पुराने यूनिट सिस्टम को लागू रखने का अनुरोध किया था. इसके स्वीकार नहीं किए जाने पर गुरुवार से शनिवार तक प्रदेशभर के अधिवक्ता काम बंद रखेंगे. 26 मार्च को स्टेट बार काउंसिल की साधारण सभा की बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी. भदौरिया ने अपने साथी अधिवक्ताओं से इस विरोध में सहयोग करने की अपील की है.

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