ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर खतरनाक ड्रग एमडीएमए के मामले में जेल में पिछले 8 महीने से बंद तीन और आरोपियों को एक रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का लाभ दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने पिछले अपने आदेश को बरकरार रखा है जिसमें मोहित तिवारी नामक आरोपी को हर्जाने के रूप में 10 लाख रुपए देने के आदेश कोर्ट ने प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी को दिए थे.
हाईकोर्ट ने दी जमानत: हाईकोर्ट ने इस मामले में पकड़े गए ड्रग की फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब की थी जिसमें एफएसएल ने बताया था कि आरोपियों के कब्जे से बरामद कथित एमडीएमए ड्रग नशीला पदार्थ नहीं होकर बल्कि यह यूरिया है. इसे कोर्ट ने बेहद गंभीर पुलिसिया चूक माना और आरोपियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मखोल बनाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2 महीने में कार्यवाही कर डीजीपी को रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे. वहीं हर्जाने के रूप में आरोपी को 10 लाख रुपए देने के आदेश भी दिए थे. इसी आदेश के प्रकाश में बुधवार को मुकेश दांगी रमेश दांगी और ह्रदेश कुशवाह को जमानत दिया और उन्हें एक रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ने के आदेश दिए हैं.