ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बार फिर प्रदेश में मौजूद नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर संदिग्ध माना है. जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश सीबीआई दे दिए हैं. सीबीआई को कहा है कि वह जांच करें कि किस आधार पर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गयी है. अब तक जांच में क्या पाया, कॉलेज कब खुला, कितने स्टूडेंट्स है, क्या फैकल्टी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है नर्सिंग कॉलेजों में? इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाली इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल व मेडिकल यूनिवर्सिटी जलबपुर की जांच के आदेश भी दिए हैं.
सीबीआई को रिपोर्ट 14 जून को पेश करनी है :सीबीआई को अपनी रिपोर्ट 14 जून को कोर्ट के समाने पेश करनी है. दरअसल, हाई कोर्ट की डबल बेंच में उन नर्सिंग कॉलेजों के मामले की सुनवाई हुई. जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. सीबीआई ने बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश की थी, यह रिपोर्ट हाई कोर्ट में खोली गयी. जिसमें प्रदेश के 70 कॉलेजों को दी गई मान्यता व संबद्धता की जांच की गई थी. वहीं नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़ा की याचिका दायर करने वाले वकील उमेश बोहरे का कहना है कि सीबीआई के रिपोर्ट में ऐसा कुछ नही है, जो नया हो, पहले जो उसने जांच की थी, वही कोर्ट में पेश कर दी है. इसलिए कोर्ट ने अब बिंदुवार जांच के आदेश दिए हैं.