ग्वालियर।एमपीहाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि लड़का लड़की के बीच आपसी सहमति से बनाए गए संबंधों की उम्र को 18 से 16 साल करने पर विचार किया जाए क्योंकि मौजूदा दौर में इंटरनेट के चलते किशोर जल्दी विकसित और समझदार हो रहे हैं. ऐसे में उनके द्वारा उठाए गए कदम कई बार उनका भविष्य अंधकार में कर देते हैं. कई किशोर और नवयुवक पीड़ित लड़की जिसकी उम्र 18 से साल से कम होती है उससे संबंध बना लेते हैं. इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस पाक्सो एक्ट एवं बलात्कार जैसे अपराध दर्ज करती है. विपरीत सेक्स के आकर्षण के चलते बनाए गए संबंधों में लड़कों को दोषी मान लिया जाता है जबकि वे नासमझी में यह कृत्य करते हैं. इस कारण कई किशोर अन्याय से पीड़ित हो जाते है.
ये है पूरा मामला: ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल जाटव के खिलाफ 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था. 17 जुलाई 2020 को राहुल जाटव को गिरफ्तार किया गया था तब से ही वह जेल में बंद है. उसके अधिवक्ता राजमणि बंसल ने हाई कोर्ट को बताया कि पीड़ित लड़की ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. घटना 18 जनवरी 2020 की है. लड़की राहुल के यहां कोचिंग पर पढ़ने जाती थी. घटना वाले दिन वो कोचिंग पहुंची तो वहां कोई नहीं था. कोचिंग संचालक राहुल जाटव ने उसे जूस पिलाया था इसके बाद वह बेहोश हो गई. इसके बाद राहुल ने उसके अश्लील वीडियो बनाए और लड़की से संबंध स्थापित किए. आरोप है कि राहुल जाटव लगातार उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था और संबंध बनाता करता था. उसके चलते लड़की गर्भवती हो गई थी. कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद सितंबर 2020 में उसका गर्भपात भी हुआ था. पीड़ित लड़की ने अपने एक दूर के रिश्तेदार पर भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.