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Gwalior Trade Fair मेले में थूका तो वसूला जाएगा जुर्माना, नगर निगम की टीमें रहेंगी तैनात

लगभग सवा सौ साल पुराना ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेला (Gwalior Trade Fair) लगाने की घोषणा हो गई है. इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. मेला लगाने का जिम्मा वैसे तो उद्योग विभाग के अधीन चलने वाले मेला विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, लेकिन इस समय इस प्राधिकरण के चेयरमेन का प्रभार संभागीय आयुक्त के पास है. इसलिए इसमें सफाई, पेयजल और पार्क संधारण जैसे कामों का जिम्मा ग्वालियर नगर निगम को देना तय हुआ है. स्वच्छता के नाम पर नगर निगम ने ऐलान किया है कि मेले में थूकने वालों से जुर्माना वसूला (Ban Spitting in Gwalior trade) जाएगा.

Gwalior Trade Fair
Gwalior Trade Fair मेले में थूका तो वसूला जाएगा जुर्माना

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Published : Nov 22, 2022, 1:13 PM IST

ग्वालियर।व्यापार मेले में आने वाले सैलानियों को बेहतर सफाई व पेयजल की सुविधा मिले. इसलिए इस बार सफाई और पेयजल सहित पार्कों के संधारण का जिम्मा नगर निगम ने लिया है. सफाई व्यवस्था में लगने वाले कर्मचारियों, वाहन, पेयजल के लगाए जाने वाले स्टॉल, पानी के टैंकर, सहित पार्कों के संधारण आदि में खर्च होने वाले 1 करोड़ 16 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर संभागीय आयुक्त दीपक सिंह को भेजा है. संभागीय आयुक्त ने यह प्रस्ताव भोपाल प्रशासन को भेजा है.

Gwalior Trade Fair मेले में थूका तो वसूला जाएगा जुर्माना

20 पेयजल स्टॉल लगातार सक्रिय रहेंगे :नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने बताया कि ग्वालियर व्यापार मेले को घूमने के लिए देशभर से लोग आते हैं. एक माह तक चलने वाले इस मेले में अनुमानित 25 से 30 लाख सैलानी आते हैं. इस बार मेले में पेयजल, सफाई आदि की विशेष सुविधा रहे, इसके लिए नगर निगम को जिम्मा सौंपा गया है. कन्याल ने बताया है कि प्रति मंगलवार एवं रविवार को मेले में बहुत भीड़ रहती है. इसके चलते पूरे मेला परिसर में 50 पानी के पेयजल स्टॉल लगाए जाएंगे. जहां लोगों को गिलास में पानी दिया जाएगा. जबकि अन्य दिनों में 20 पेयजल स्टॉल लगातार सक्रिय रहेंगे.

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दुकानदारों के लिए ये नियम :मेले में नगर निगम करीब एक माह पहले से सफाई व्यवस्था संभालेगा, जोकि पूरे मेला समाप्त होने के 15 दिनों तक जारी रहेगी. कान्याल ने बताया कि मेले में गंदगी करने वालों को रोकने के लिए अलग से अमला लगाया जाएगा. सैलानी अगर खुले में थूकते हुए पाए गए अथवा गंदगी फैलाते हुए पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. मेले में प्रत्येक दुकानदार को गीला एवं सूखा कचरे के डस्टबिन लगाने होंगे. इसके साथ ही मेले में सड़कों पर भी डस्टबिन रखवाए जाएंगे.

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