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PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की MPMLA कोर्ट में पेशी - 13 जून को होगी आवेदन पर सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर आरोप तय होना है. इससे पहले राजा पटेरिया ने एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन पेश किया है.आवेदन में कहा गया है कि पुलिस ने FIR में जो धाराएं लगाई हैं,वह पूर्णताः गलत हैं. पूर्व मंत्री ने आरोपमुक्त करने की मांग की है. इस मामले में अगली सुनवाई 13 जून को होगी.

MP Former minister Raja Pateria
पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की MPMLA कोर्ट में पेशी

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Published : May 27, 2023, 2:13 PM IST

पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की MPMLA कोर्ट में पेशी

ग्वालियर। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिसंबर 2022 में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. कई धाराओं में केस लगने के कारण राजा पटेरिया करीब ढाई महीने जेल में रहे. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजा पटेरिया की ग्वालियर स्थित MPMLA कोर्ट में पेशी हुई. यहां उनके खिलाफ आरोप तय होने है. 26 मई को राजा पटेरिया ने आवेदन पेश किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आवेदन की कॉपी एडीपीओ को दी है.

13 जून को होगी आवेदन पर सुनवाई :आवेदन का जवाब देने के लिए एडीपीओ ने समय मांगा है. न्यायालय ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख तय की है. आवेदन में कहा गया है कि पन्ना जिले के पवई थाना पुलिस ने FIR में गलत धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं. उन्हें आरोप से मुक्त किया जाए. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पन्ना जिले के पवई गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने विवादास्पद टिप्पणी की थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

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ये की थी आपत्तिजनक टिप्पणी :वीडियो में पटेरिया यह कहते सुनाई दे रहे थे कि पीएम मोदी चुनाव खत्म कर देंगे. धर्म, जाति और भाषा के आधार पर लोगों को बांट देंगे. वीडियो में ये भी कहा गया "संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो. हालांकि हत्या का मतलब उन्हें हराने के लिए काम करो." इसी को लेकर राजा पटेरिया को 13 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 80 दिन जेल में रहने के बाद 3 मार्च को रिहा हुए थे. गौरतलब है कि राजा पटेरिया के खिलफ एफआईआर में आईपीसी की धारा 451, 504, 505 (1) (बी), 505 (सी), 506, 153 बी -1-सी के तहत केस दर्ज किया गया था.

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