ग्वालियर। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिसंबर 2022 में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. कई धाराओं में केस लगने के कारण राजा पटेरिया करीब ढाई महीने जेल में रहे. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजा पटेरिया की ग्वालियर स्थित MPMLA कोर्ट में पेशी हुई. यहां उनके खिलाफ आरोप तय होने है. 26 मई को राजा पटेरिया ने आवेदन पेश किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आवेदन की कॉपी एडीपीओ को दी है.
13 जून को होगी आवेदन पर सुनवाई :आवेदन का जवाब देने के लिए एडीपीओ ने समय मांगा है. न्यायालय ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख तय की है. आवेदन में कहा गया है कि पन्ना जिले के पवई थाना पुलिस ने FIR में गलत धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं. उन्हें आरोप से मुक्त किया जाए. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पन्ना जिले के पवई गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने विवादास्पद टिप्पणी की थी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.