ग्वालियर/जबलपुर/भोपाल/मुरैना।पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पिछले 10 दस दिन से दमोह की जेल में बंद हैं. दमोह की हटा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था. मंगलवार को भी इस जमानत याचिका पर मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन केस डायरी नहीं आने के कारण यह सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई थी. सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल गंभीर मामला है.
सरकारी वकील ने किया जमानत देने का विरोध :सरकारी वकील ने कहा कि ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. दमोह के हटा कस्बे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान के लिए खतरा बताते हुए उनकी हत्या की बात कही थी. हालांकि उनके वकील ने इस वीडियो को एडिट वीडियो बताया था और पूरा वीडियो भी कोर्ट में पेश किया था. वहीं पूर्व मंत्री के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि इस मामले को अब विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में सुना जाएगा. क्योंकि जांच के दौरान दो धाराएं बढ़ा दी गई हैं. इसलिए जमानत आवेदन गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा. वहीं राजा पटेरिया के पुत्र ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है. उनके साथ न्याय होगा, ऐसी पूरी संभावना है.
डबल मनी मामले में पांच अभियुक्तों की जमानत निरस्त :नक्सल प्रभावित बालाघाट में डबल मनी मामले में मिली पांच अभियुक्तों की जमानत हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि कीड़े का डिब्बा खुल गया है, जिसे बंद करना समय की मांग है. एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को निर्देशित किया है कि पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए. डबल मनी मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सोमेन्द्र कन्करायने की जमानत निरस्त करने की राहत चाही गयी थी. पूर्व विधायक किशोर समरिते ने मुख्य आरोपी सहित पांच आरोपियों की जमानत निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका निरस्त की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि आरोपियों ने अल्प समय में राशि दोगना करने का प्रलोभन देकर बड़ी मात्रा में लोगों से राशि ली थी.
भोपाल सागर स्कूल के संचालक व प्रिंसिपल को नोटिस :जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भोपाल स्थित सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा आधा वेतन काटे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने संचालक व प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता अनिता पठोदिया की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वह भोपाल स्थित सागर पब्लिक स्कूल में म्यूजिंग टीचर के पद पर पदस्थ थी. हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को आदेश पारित किया था कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों के टीचर की सैलरी में 20 प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं की जाए. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हितेंद्र गोहलानी ने पैरवी की.