ग्वालियर।लोक अदालत में बिजली कंपनी द्वारा छूट की सीमा में की गई कटौती का आदेश फिर से बहाल हो गया है. अब लोक अदालत में बिजली कंपनी 50 हजार रुपये तक के बिल पर फिर से छूट प्रदान करेगी. बीते दिनों विद्युत वितरण कंपनी ने छूट सिर्फ 10 हजार रुपये तक के बिलों पर तय कर दी थी. इसके मुताबिक लोक अदालत में 10 हजार से ऊपर के बिलों पर मिलने वाली 30% की छूट बंद कर दी थी।इनको लेकर उर्जा भर्ती प्रद्युम्न सिंह तोमर विद्युत विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं और आज से छूट मिलना शुरू हो जाएगी.
पूरे प्रदेश में आदेश लागू:इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने विभाग के अधिकारियों को इस आदेश में संशोधन करने के निर्देश दिए थे. जो अब पुनर्विचार के बाद 50 हजार कर दिया गया है. यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू होगा. आज यानि 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत में भी इसी आदेश के अनुसार बिलों का निपटारा किया जाएगा. बिजली कंपनी के अधिकारियों का भी कहना है कि 11 फरवरी की लोक अदालत में 50 हजार तक के लंबित बिलों के उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ दिया जाएगा.